डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा ( सनशाइन न्यूज )।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 28 नवंबर को कलेक्टेªट सभागार अमरोहा में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और सम्भल जनपदों के 51 वादों की सुनवाई की। जिसमें 15 अधिकारियांे पर रू0 3,75,000 अर्थदण्ड लगाया। 03 वादों में बतौर क्षतिपूर्ण कुल 15000 रू0 के आदेश, 25 फाइलों का निस्तारण और 08 वादों में प्रतिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चेतवानी दी।
उन्होंने आरटीआई से हुई कार्यावाही में बीटीसी प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर 04 अध्यापकों को निलम्बित किया। उन्हांेने सूचना का अधिकार अधिनियम तहत नोटिस जारी कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को प्रार्थना पत्र की सभी सूचनाऐं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुये आयोग को अवगत कराने के आदेश दिए।
आवेदक को गुमराह न करें: हाफिज
उन्हांेने कहा कि आवेदक को सामान्यतः सूचना उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है। तथापि यदि किसी विशेष रूप से मांगी गई सूचना की आपूर्ति के लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकार्डों के परिरक्षण में हानि की संभावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने को मना किया जा सकता है।
इस मौके पर मौजूद रहे
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिनेश शर्मा, अपर जिलाधिकारी गुलाबचन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार, आदि सहित समस्त विभागों के नियुक्त जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।