डाॅं. दीपक अग्रवाल
अमरोहा। (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने जिले की शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन तंत्र को आदेशित किया है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) की आपदा के कारण अप्रैल, मई और जून की फीस को अप्रैल में जमा करने के लिए अभिभावकों को बाध्य न किया जाए।
डीएम ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 उत्तर प्रदेश प्रबंधन अधिनियम की धारा-2 की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया हैं। कोरोनावायरस के संक्रमण फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण के लिए शासन ने 25 मार्च से अप्रैल तक लाॅकडाउन किया है।
फीस जमा न कराने के आदेश का उल्लंघन दंडनीय
इस अवधि में जनपद अमरोहा के समस्त शैक्षिक संस्थान बंद हैं। तमाम छात्रों के अभिभावक रोजगार प्रभावित हुए हैं विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को माह अप्रैल, मई और जून, 2020 की फीस अप्रैल में ही जमा कराए जाने की सूचना निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जबकि अप्रैल माह में एडवांस देने में असमर्थ हैं इससे अभिभावकों में अशांति है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23(4) शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद अमरोहा की शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया जाता है किसी भी अभिभावकों को एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए और विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी भी छात्र छात्रा को वंचित ना किया जाए एवं न ही विद्यालय के किसी छात्र/छात्रा का नाम काटा जाए। उक्त आदेश का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 के अंतर्गत दंडनीय है आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।