डाॅं. दीपक अग्रवाल
अमरोहा। (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने जनपदवासियांे को चेताया है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहन मास्क पहनकर आए। अगर कोई बिना मास्क के मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर मास्क नही ंतो रूमाल या गमझे से मास्क बनाकर उसका प्रयोग भी किया जा सकता है।
मास्क नही ंतो रूमाल या गमझे का प्रयोग करें
डीएम ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के विनिमय-12 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए जनपद अमरोहा के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक जनहित एवं आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी व्यक्ति के बिना मास्क लगाएं घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध ना हो तो वह अपने पास उपलब्ध सूती कपड़े के रुमाल है या गमछे को 3 लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर पाया जाता है तो उस आदेश का उल्लंघन भी विनियमावली उपबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा विनियमवली के नियम-15 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया समझा जाएगा एवं तदनुसार उसके विरुद्ध दंडात्मक होगी।