डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश। (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मई 2020 में होने वाले नियमित खाद्यान्न का वितरण 1 मई 2020 से प्रारंभ होगा और समस्त अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों से अनुमन्य खाद्यान्न का कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा एवं उन पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जो पंजीकृत मनरेगा जॉब कार्ड धारक श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक अथवा नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक हनुमान खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा
उन्होंने कहा कि आने पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को निशुल्क खाद्यान प्राप्त करने से पूर्व अपना मनरेगा जॉब कार्ड नंबर अथवा श्रम विभाग की पंजीकरण संख्या या नगर निकाय की पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्होंने कहा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर साबुन पानी सैनिटाइजर का रखा जाना एवं प्रत्येक लाभार्थी को मास्क गमछा दुपट्टा रुमाल आदि से मुंह ढक कर रखना अनिवार्य होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा
उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था विगत वितरण के अनुरूप यथावत रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन वितरण के समय अनिवार्य रूप से एक लाभार्थी के दूसरे लाभार्थी के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखी जाने तथा दुकान पर एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो इस हेतु मोहल्ले वालों को रोस्टर एवं लाभार्थी को टोकन की व्यवस्था लागू की जाएगी । जिलाधिकारी ने साफ साफ जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि राशन का वितरण लगाए गए नोडल अधिकारी की उपस्थित में ही कराया जाय।