डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश। (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जनपद अमरोहा के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक जनहित एवं आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी व्यक्ति के बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध ना हो तो वह अपने पास उपलब्ध सूती कपड़े की रूमाल गमछे को 3 लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकता है।
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्र अधिकारी करेंगे भ्रमण
उन्होंने बतया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थल तथा अस्पताल मेडिकल कॉलेज औद्योगिक प्रतिष्ठान चैराहा आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान व्यापक रूप से चलाया जाएगा। जनपद की प्रत्येक तहसील में उप जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्र अधिकारी द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा पुलिस टीमों और यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा इस अवधि के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुमति या निर्माण कार्य एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संचालन हेतु अनुमति या अधोहस्ताक्षरी से विचार-विमर्श उपरांत जारी करने हेतु अपर जिला अधिकारी अमरोहा को अधिकृत किया गया है।
अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई
उन्होंने कहा कि जनपद के पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद अमरोहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त खंड विकास अधिकारी को उनके अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरता पूर्वक अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह अधिकारी अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों का पालन किए जाने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदाई तो होंगे इनके क्षेत्र में कार्य विभाग इनकी निगरानी में कार्य करेंगे उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।