डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी उमेश मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक डाॅ. विपिन ताडा ने मतगणना स्थल नवीन मण्डी स्थल में मतगणना व मतपेटियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में निरीक्षण किया। मण्डी सचिव को बुलाकर दो टीन शेड व 10 दुकानें खाली कराकर अलग शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी नौगावां सादात को जेई को बुलाकर सम्बन्धित हाॅलों की साफ-सफाई, खिड़की दरवाजे आदि व्यवस्था दुरूस्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन हो सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी नौगावां सादात, मण्डी सचिव आदि सहित अन्य उपस्थित रहे।
वोटर किसी के दवाब में न आएं शिकायत करें
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु देता है या लेता है तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों को दंडनीय होगा। उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
उन्होंने कहा कि उड़न दस्ते रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वह किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उससे रिश्वत और निर्वाचित को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 05922-252032 एवं 05922-252025 पर सूचित करना होगा साथ ही सभी नागरिकों से अपील भी की जाती है कि नगद धनराशि का परिवहन विधिक दस्तावेजों के साथ करें।