डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि 3 नवंबर को अमरोहा जिले मंे मतदान के लिए अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद की 40-नौगावां सादात विधानसभा क्षेत्र उप निर्वाचन-2020 के लिये 3 नवंबर को होने वाले मतदान में निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट-1881(1881 की एक्ट संख्या-20/25-56-pub-1 दिनांक 08 जून, 1957) के अन्तर्गत जनपद में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति 16 अक्टूबर, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में 03 नवम्बर, 2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
यह अवकाश सभी स्कूल व कालेजों में भी रहेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्वाचन 03 नवम्बर, 2020 को होने वाले मतदान पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135(ख) क प्रविधानों के अन्तर्गत अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करेेंगे तथा अनिवरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सवेतन अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं किया जायेगा। अतः जनपद के समस्त अवरिल/अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को सवेतन अवकाश घोषित किया जाता है।