डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टीचर बनने के लिए बीएड और टेट अनिवार्य है। इसीलिए जिन मृतक टीचर्स के आश्रित ये योग्यता पूरी करते हैं उन्हें तो शिक्षक बनाया जा रहा है। बाकी योग्य आश्रितों को समूह ग में तैनाती का आदेश है और पद रिक्त न होने पर उन्हें चपरासी बनाया जाता है। तमाम योग्य आश्रित चपरासी नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए उनके लिए भी दूसरे विभागों समूग ग में नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए।
सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को सरकार न उनके विभाग में पद रिक्त न होने पर अन्य विभाग में नौकरी देने का फैसला किया है जो स्वागत योग्य है। ऐसी व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के टीचर्स मृतक आश्रितों के लिए भी करनी चाहिए। अगर कोई मृतक आश्रित योग्य है तो उसे चपरासी बनाना उचित नहीं है।