डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि शासन द्वारा जनपद अमरोहा के ऐसे परिवार जिनकी कोविड पॉजीटिव होने के 30 दिनों अन्दर कोरोना से मृत्यु हुई है ऐसे परिवारजनों को सहायता राशि के रूप में 50000 रुपए देने की घोषणा की गई है। संबंधित तत्काल आवेदन करें।
इन दस्तावेजों को जमा करना होगा
उन्होंने ऐसे परिवार जिनकी मृत्यु कोरोना पाज़ीटिव होने के 30 दिन के अन्दर हुई है वह अपना प्रार्थना पत्र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आरटीपीसीआर रिपोर्ट, सीटी स्कैन की कापी, एंटीजन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की छाया प्रति या वारिसान इन तीनांे में से कोई भी और पासपोर्ट साइज के दो फोटो सहित संलग्न कर प्रार्थना पत्र कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा में जमा कर दें। तदोपरांत जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा सत्यापन कर पात्र व्यक्त को इस धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा ताकि मृत्यु हुए व्यक्ति के परिवार जनों को आर्थिक सहायता मिल सके।
65 परिवारों को शीघ्र मिलेगी सहायता
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सरकारी पोर्टल पर जनपद अमरोहा में कोरोना से मृत्यु की 203 लोगों की सूची प्राप्त हुई थी जिसमें से 138 का सत्यापन कराकर उनके आश्रितों को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है शेष 65 का भी सत्यापन कराकर 2 दिन के अंदर उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही 50000 रुपए की आर्थिक सहायता जल्द ही दी जाएगी वह अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित अपर जिलाधिकारी कार्यालय अमरोहा में प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दें । अधिक जानकारी के लिए अपर जिलाधिकारी के स्टेनो जितेन्द्र कुमार के मोबाइल नंबर 9454419079 पर सम्पर्क कर सकते हैं।