डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि अगर 18 साल की आयु पूरी करने वाले किसी का मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है तो वह आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन करें जिससे मतदाता सूची में नाम शामिल हो सकें।
उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। डीएम ने जनपद अमरोहा के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि सभी नागरिक जा ेकि मतदान करने के पात्र हैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में अभी तक सम्मिलित नहीं हो पाया है या छूट गया है तो उसका मिलान अवश्य कर लें यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र दें। ताकि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि केवल मतदाता पहचान पत्र होने से ही आप मतदान के पात्र नहीं होंगे मतदान करने का अधिकार उसे ही मिलेगा जिसका नाम मतदाता सूची में होगा बिना मतदाता सूची में नाम हुए बगैर आप मतदान नहीं कर पाएंगे ।