डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन पूर्णता वर्जित है।
22 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना संबंधी तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभाकक्ष अमरोहा में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा रिटर्निंग आफिसरों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मंडी समिति में होगी मतगणना
इसमें डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारत कार्यक्रमानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना दिनांक 10 मार्च, 2022 को प्रातः 8.00 बजे से नवीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गुलडिया रोड अमरोहा में स्थित नीलामी चबूतरों पर तैयार कराये गये मतगणना हालों में प्रारम्भ करायी जायेगी।
कृषि उत्पादन मण्डी समिति की दुकानों में स्थापित स्ट्रांग रूमों के सम्मुख बने नीलामी चबूतरा नं०-1 पर धनौरा विधानसभा चबूतरा नं०-2 पर नौगावा सादात विधानसभा, चबूतरा नं०-3 पर अमरोहा विधानसभा तथा चबूतरा नं०-4 पर हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गणना हेतु प्रत्येक नीलामी चबूतरे पर दो-दो मतगणना हाल तैयार कराये जायेंगे, जिनमें 7-7 टेबिल कुल 14 टेबिलें मतगणना हेतु तथा 01 टेबिल आरओ/ एआरओ के लिए लगायी जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गणना हालों में 7-7 कुल 14 टेबिल गणना के लिए तथा 01 टेबिल आर०ओ० के लिए कुल 15 टेबिलें लगायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना हेतु विधानसभा क्षेत्रवार पृथक से गणना टेबिलें लगायी जायेंगी।
एक टेबिल के लिए एक मतगणना अभिकर्ता
उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हेतु प्रत्येक टेबिल के लिए एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है । प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप-18 में क्रमांक 01 से 14 तक अंकित मतगणना अभिकर्ताओं को कमशः 01 से 14 तक मतगणना टेबिल के लिए, क्रमांक 15 पर अंकित मतगणना अभिकर्ता को आरओ टेबिल हेतु तथा डाक मतपत्रों की गणना हेतु प्रत्येक टेबिल अतिरिक्त गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-18 दो प्रतियों में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय से एक मार्च 2022 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं तथा भरे हुए आवेदन पत्र (प्रारूप-18 ) छह मार्च 2022 की सांय 05.00 बजे से पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास ही जमा किये जा सकेंगे।
वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी हो
मतगणना अभिकर्ता 18 वर्ष से कम आयु का न हो। कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जायेंगे, ऐसे व्यक्तियों को ही मतगणना अभिकर्ता नियुक्त जा सकेगा जिनको को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी हो, एक बार मतगणना अभिकर्ता नियुक्त होने पर बदला नहीं जस सकेगा (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) ।
विजयी जुलूस पर रोक
उन्होंने कहा की मतगणना समाप्ति के पश्चात
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक द्वारा कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा। कोई समारोह आयोजित नहीं
किया जायेगा। आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जायेगा हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में अपनी पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे ।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) भगवान शरण आदि सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी व प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित रहे।