डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
अमरोहा के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नरेश कुमार वर्मा ने बताया कि वाहनों के पंजीयन विवरण में वाहन स्वामी के नामिनी की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त, उप्र द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में वाहन स्वामी के नॉमिनी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। वाहन स्वामी की मृत्यु की दशा में वाहनों के स्वामित्व अन्तरण में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत पंजीयन पुस्तिका (आरसी) में नॉमिनी की व्यवस्था किये जाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (यथा संशोधित) में इस हेतु भारत सरकार द्वारा आवशयक प्राविधान किये जा चुके हैं।
वाहन डीलरों की जिम्मेदारी
उन्होंने वाहन डीलरों को आदेशित किया है कि वाहन बिक्री के समय अनिवार्य रूप से नॉमिनी की व्यवस्था वाहन 4.0 के पंजीयन विवरण में करना सुनिश्चित करें। जिसमें नॉमिनी का नाम, वाहन स्वामी के साथ उसका सम्बन्ध एवं नॉमिनी की पहचान (आधार कार्ड), फोटो एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित किये जाये। उक्त विवरण वाहन स्वामी के आधार कार्ड के साथ नॉमिनी के आधार कार्ड पी0डी0एफ0 फाईल में अपलोड किये जाये। जिससे वाहन स्वामी की मृत्यु की दशा में नॉमिनी को वाहन का स्वामित्व अन्तरण किया जा सके, जिससे जनसामान्य को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।