डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया तभी सरल बन सकती है जब अधिक से अधिक निर्वाचन निर्देशों को पढ़कर समझा जाएं।
नगर निकाय निर्वाचन प्रशिक्षण
जिला अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी नगर निकाय निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया। प्रशिक्षण में समस्त आरओ व एआरओ को नगर निकाय निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर ले किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए । कहा की निर्वाचन की प्रक्रिया तभी सरल बन सकती है जब अधिक से अधिक निर्वाचन निर्देशों की जानकारी कर ली जाए उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन की समस्या नहीं होनी चाहिए यदि कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसका एक दूसरे से डिस्कस कर निवारण करें दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संबंधित लिफाफे हैं उनकी भी भली-भांति जानकारी होनी चाहिए कौन सा प्रपत्र किस लिफाफे में भरा जाना है उसकी जानकारी होनी चाहिए।
बैठकों में समय से उपस्थित हों
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में समय से उपस्थित होना है आप लोग समय से बैठक में आए और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको गंभीरता के साथ सुने और अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन के समय रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन रूम में उपस्थित रहना अनिवार्य है यदि किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर उस टेबल पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अवश्य उपस्थित रहे इसमे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें।
समस्त रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीरता से सोच समझकर निर्णय लें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो आरक्षण से संबंधित अध्यक्ष पद के लिए सदस्य पद के लिए जो भी आवश्यक दिशानिर्देश है उन्हें ध्यान से लागू करें।
आरक्षण पर ध्यान रखें
मुख्य विकास अधिकारी चंद्र शेखर शुक्ल ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी संबंधित नगर पालिका परिषद नगर पंचायत सदस्य पद हेतु जो भी आरक्षण चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, व अनारक्षित जो भी है उसका ध्यान से पालन करें ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। नामांकन का लास्ट समय 03 बजे का होगा जो 03 बजे तक जो लाइन में लगे हैं उनका नामांकन कराना होगा और समय का अंकन करना होगा 03 बजे के बाद प्राप्त होने वाले पर्चाे को खारिज करना होगा नामांकन के अंतिम दिन प्ररूप 9 पर सूचना भेजना होगा पर्चाे की जांच भलीभांति करके ही निर्णय लेना होगा । कहा कि एक व्यक्ति अधिकतम दो वार्ड से चुनाव लड़ सकता है सम्बंधित आवश्यक निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लें । उम्मीदवार के पास नगरपालिका / नगरपंचायत की देनदारी नहीं होनी चाहिए अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि नगर पालिका /नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) भगवान शरण उपजिलाधिकारी सदर अमरोहा अनिल कुमार धनौरा राजीव राज, हसनपुर शिव शंकर सहित रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।