डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिला विद्यालय निरीक्षक वीपी सिंह ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियांे की बाबत गूगल मीट के माध्यम से प्रधानाचार्यों व केंद्र व्यवस्थापकों को दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य से पृथक कक्ष में स्ट्रांग रूम बनाया जायेगा तथा स्ट्रांग रूम में 02 डबल लॉक अलमारी रखी जायेगी। स्ट्रांग रूम में एलर्ट डिवाईस लगायी जायेगी, जिससे स्ट्रांग में प्रवेश करते समय एलर्ट कर दी गयी। 24 घण्टे सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील रखा जाय। डीवीआर रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों की होनी चाहिए। परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचने पर उनके स्ट्रांग रूम की रिकार्डिंग तथा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिग कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखी जानी आवश्यक होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराना होगा।
- डबल लॉक अलमारी के कक्ष को खोलने व बन्द किये जाने हेतु एक लॉग बुक/ रजिस्टर बनाया जाय तथा उस लॉग बुक/रजिस्टर को केन्द्र पर तैनात पुलिस गार्ड की अभिरक्षा में रखा जायेगा। डबल लॉक अलमारी के कक्ष को खोलने जाने एवं लॉक/सील किये जाने की कार्यवाही केन्द्र व्यवस्थापक, बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा स्टेटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जायेगी तथा उपरोक्त तीनों प्राधिकारियों द्वारा लॉग बुक/रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक के व्हाटसएप पर प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक बार उक्त कक्ष खोलने तथा लॉक/सील किये जाने का विवरण लॉग बुक/रजिस्टर में अंकित किया जाय।
- डबल लॉक अलमारी के एक लॉक की चाबी केन्द्र व्यवस्थापक के पास तथा दूसरे लॉक की एक चॉबी बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास रखी गयी दूसरे लॉक की एक अन्य चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रखी जायेगी। बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में उक्त डुप्लीेकेट चाबी का उपयोग आपात परिस्थितियों में ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट अथवा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा किया जाय। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अथवा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सुरक्षित रखी डुप्लीकेट चाबी के उपयोग किये जाने की आपात परिस्थिति, तिथि, समय आदि का सम्यक विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक उपस्थिति पंजिका हो, जिसमें नाम, पदनाम, अध्यापित विषय, स्नातक एवं परास्नातक का विषय अंकित किया जाय तथा परीक्षा केन्द्र पर अन्य पंजिका निश्चित प्रारूप में बनाया जाय, जिसमें परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दे रहे दिव्यांग परीक्षार्थियों का विवरण पंजिका, आन्तरिक कक्ष निरीक्षक डयूटी पंजिका, प्रश्न पत्र खोलने की पंजिका, प्रश्न पत्र वितरण की पंजिका (जिसमंे लेखा जोखा का विवरण हो) उत्तर पुस्तिका वितरण पंजिका (जिसमें लेखा जोखा का विवरण हो) तैयार करायी जाय।
- सीसीटीवी कैमरे के संचालन हेतु एक भिज्ञ अध्यापक/कम्प्यूटर ऑपरेटर परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रहना चाहिए, जिससे उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय रिकार्डिंग आदि दिखा सके। परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत कार्मिकों/परीक्षार्थियों की उपस्थिति हेतु एक कम्प्यूटर एवं भिज्ञ अध्यापक/कम्प्यूटर आपरेटर परीक्षा के समय केन्द्र पर अनिवार्य रूप से रहे, जिससे समय उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज की जा सके।
- परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित समस्त कक्ष निरीक्षकों/अन्य कार्मिकों पर जिविनि कार्यालय द्वारा/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिचय पत्र होना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के समय कोई भी बाह्य व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा, कार्यालय द्वारा नियुक्त कार्मिक की उपस्थित रहेंगे।
- परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त किसी भी कक्ष निरीक्षक/अन्य कार्मिेंक के पास मोबाईल नहीं रहेगा। यदि निरीक्षण में मोबाईल पाया जाता है, उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- वर्ष 2023 की परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन विद्यालयों की बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी, वहां बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ बाह्य विद्यालयों से नियुक्त किये जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षाऐं परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्षों मंे ही आयोजित की जाय, किसी भी दशा में परीक्षाऐं खुले में कदापि आयोजित न करायी जाय।
- इसी के साथ एक ही प्रबन्ध तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्घ तंत्र द्वारा संचालित अन्य विद्यालयों के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की डयूटी नहीं लगायी जाय।
11 प्रथम चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाऐं दिनांक 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित हो रही है, परिषद द्वारा नियुक्त परीक्षकों को समय से कार्यमुक्त करते हुए प्रयोगात्मक परीक्षाऐं समयान्तर्गत सम्पादित कराये, किसी भी दशा में परीक्षक को अनावश्यक परेशान न किया जाय।
12 जनपद अमरोहा में प्रयोगात्मक परीक्षाऐं द्वितीय चरण में दिनांक 29 जनवरी 2023 से 05 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित होगी। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आयोजन हेतु जिला प्रशासन के द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है। प्रयोगात्मक परीक्षाऐं सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में आयोजित होगी। सभी प्रधानाचार्य नकलविहीन, शुचिता एवं शान्तिपूर्ण ढंग से प्रयोगात्मक परीक्षाऐं समयान्तर्गत आयोजित कराये तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को पूर्व में ही सूचित कर दें, जिससे कोई छात्र/छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित न रह जाये। संस्था में अध्ययनरत समस्त प्रयोगात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाऐं पूर्ण कराने का दायित्व प्रधानाचार्य का है।
- कार्यालय के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर पर परिषद द्वारा आवंटित परीक्षार्थियों के सापेक्ष पुरूष एवं महिला कक्ष निरीक्षकों की मांग निर्धारित प्रारूप पर आज ही कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दे।
- जिन प्रधानाचार्यों के द्वारा परीक्षा केन्द्र के डी0वी0आर0 के आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये है, वह आज ही कार्यालय में वाहक के माध्यम से उपलब्ध करा दे।
15 कक्ष निरीक्षकों की डयूटी हेतु विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों का विवरण तत्काल उपलब्ध करा दे, जिससे समयान्तर्गत कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की जा सके।