डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
नगर पालिका परिषद, अमरोहा द्वारा नगर में बिना पालिका अनुमति एवं बिना विज्ञापन शुल्क जमा कराए नगर में पालिका के स्ट्रिप लाइट पोल एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से लगाये गए पोल बोर्ड, होर्डिंग आदि को हटवा कर जब्त किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश के अनुसार नगर पालिका द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत लगने वाले समस्त प्रकार के विज्ञापन यथा बैनर, होर्डिंग, पोल बोर्ड, ट्री-गार्ड, साइन बोर्ड, आदि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेका दिया जाता है, इस वर्ष पालिका के ठेका विज्ञापन शुल्क की सार्वजनिक नीलामी में किसी भी फर्म द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। जिस कारण नगर में लगने वाले समस्त विज्ञापनों से विज्ञापन शुल्क की वसूली पालिका द्वारा ही कि जा रही है। नगर में अधिकांश स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों, फर्माे द्वारा बिना पालिका में विज्ञापन शुल्क जमा कराए , बिना पालिका की पूर्वानुमति के अवैध रूप से विज्ञापन प्रचार किया जा रहा है जिसका संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा बीते सप्ताह एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी कि ऐसे समस्त लोग, फर्मे जो नगर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन बैनर, होर्डिंग, पोल बोर्ड आदि लगा रहे हैं वह नियमानुसार पालिका में विज्ञापन शुल्क शुल्क जमा।करके पालिका की निर्धारित शर्ताे का पालन करके ही नगर में प्रचार सामग्री लगाए, अन्यथा की दशा में समस्त अवैध रूप से लगी हुई प्रचार सामग्री जब्त कर ली जाएगी।
इसके क्रम में आज पालिका द्वारा नगर में अभियान चलाकर बिना पालिका अनुमति के नगर में लगी हुई विज्ञापन सामग्री को हटवाया गया। अधिशासी अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार द्वारा बताया गया है कि उक्त अभियान निरंतर चलता रहेगा, समस्त विज्ञापन एजेंसियां, विज्ञापन फर्मे तत्काल पालिका में उनके द्वारा लगाई जाने वाली विज्ञापन सामग्री का शुल्क पालिका कोष में जमा कराकर पालिका अनुमति प्राप्त कर लें। अन्यथा बिना पालिका अनुमति नगर में लगी हुई समस्त प्रकार की विज्ञापन सामग्री को जब्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।